राजीव गांधी कृषक साथी योजना | Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana rajasthan | कृषक साथी योजना क्या है | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना | rajasthan kisan yojana | कृषक साथी योजना सहायता राशि
हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को संज्ञान मे लिया है | बढ़ते समय के अनुसार आजकल कृषि कार्य भी जोखिमपूर्ण हो गए है | इस योजना का लाभ किसान दुर्घटना के समय किसान या किसान की मृत्यु के समय परिजनों को मिल सकेगा |
इस योजना के तहत 5 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी | हालांकि राजस्थान सरकार को इस योजना ज्यादा से ज्यादा लाभ देने मे बहुत सारी चुनौतियां हैं इसमें सबसे बड़ी चुनौती किसानों को समुचित जानकारी न होना |

कृषक साथी योजना का लाभ उठाने के लिए जानते हैं-पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की पूरी प्रक्रिया आदि के बारे में –
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana rajasthan के मुख्य बिन्दु ?
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
शुरुआत | 30 अगस्त 1994 / अंतिम संशोधन 2013-14 |
लाभार्थी | किसान, खेतिहर मजदूर, मंडी मजदूर |
वर्तमान मे प्रक्रिया | चालू है |
सरकारी साइट | कृषक साथी योजना 2021-22 |
आवेदन कहा करे | नजदीकी कृषि उपज मंडी सिमिती मे |
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है ?
सरकार की ओर से किसानों को समर्पित किसान बीमा योजना है इस योजना के तहत किसानों के किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर ₹2,00000 तक की आर्थिक सहायता देना है | पहले इस योजना का नाम राजीव गांधी कृषक साथी योजना था जो 2013-14 मे नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना करके लागू किया है |
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हाल ही मे अशोक गहलोत सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से लागू करने और तुरंत पीड़ित किसान/परिवार का निपटारे करने के आदेश दिए है |
यह योजना राजस्थान के किसानों को जोखिम को लेकर चलाई गई | किसानो को इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार के पैसे या हर माह पैसे देने की जरूरत नहीं है | किसान के साथ दुर्घटना होने पर इस योजना में आवेदन कर पीड़ित परिवार या किसान लाभ ले सकता है |
राज्य के वित्त कोष’ के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की सहायता राशि दी जाती है |
योजना की हाल ही मे हुए संशोधन की PDF – Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2021-22

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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की पात्रता ?
- किसान खेत में काम करते समय अंग भंग या फिर किसान की मौत हो जाने पर |
- खेती से जुड़े किसी भी क्रियाकलाप/ कृषि यंत्र, बिजली, सिंचाई, मंडी मे मजदूरी करते समय किसान के साथ या दुर्घटना हो जाए |
- किसान के साथ हुई दुर्घटना से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज का होना जरूरी है |
- किसान राजस्थान का निवासी और भूमि का खातादारक/ परिवार से संबधित हो |
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कृषक साथी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ?
- हादसे की FIR या क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बनाई गई हल्का-रिपोर्ट
- किसान की मृत्यु की स्थति मे पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- किसान के फोटो
- पहचान पत्र
- परिवारकार्ड
- भूमि कागज
- बेंक खाता विवरण
- आदि वर्तमान मे मांगे जाने वाले जरूरी दस्तावेज
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कृषक साथी बीमा योजना मे कैसे करे आवेदन ?
किसान या किसान परिवार के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर योजना मे मांगी गई सभी प्रक्रियाओ / दस्तावेजों को पूरा करे | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना मे आवेदन के लिए अपने गाँव / शहर के नजदीकी कृषि उपज समिति कार्यालय मे अपनी दुर्घटना का दावा प्रस्तुत करे |
दुर्घटना घटित की रिपार्ट मंडी कार्यालय मे देने के बाद प्रक्रिया चलती रहेगी आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ और जानकारी मांग सकती है | यह प्रक्रिया अधिकतम 6 माह तक की रहती है जिसके किसान या पीड़ित परिवार को सहायता राशि दे दी जाती है |