[ बिहार डीजल अनुदान योजना 2023 ] जानिए डीजल अनुदान राशि चेक, सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन | Bihar Diesel Anudan Yojana

बिहार डीजल अनुदान योजना 2023 | Bihar Diesel Anudan Yojana | कृषि विभाग बिहार सरकार डीजल सब्सिडी | बिहार डीजल अनुदान राशि चेक | बिहार एग्री डिपार्टमेंट स्कीम

बिहार सरकार, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट/कृषि विभाग की और से डीजल अनुदान योजना के एक बार पुन आवेदन शुरू कर दिए है| राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की और से मंजूरी मिली है, इस वर्ष फिर से कृषि डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे है| खरीफ एव रबी के सीजन में कई प्रकार की ऐसी फसलें है, जो कम बारिश या वर्षा अन्तराल अधिक होने पर पैदावार पर सीधा असर डालती है |

बिहार-डीजल-अनुदान-योजना

बिहार सरकार किसान की हर एक समस्या को ध्यान में रखते हुए, वर्षो से चल रही योजना को इस सीजन के लिए भी आवेदन मांगे है| किसानों की फसलों को सूखे का सामना करना ना पड़े, इसलिए राज्य सरकार ने किसानों को डीजल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता करके किसान की सहारा देना है –

बिहार डीजल अनुदान योजना 2023 ?

क्र. म.योजना का नामBihar Diesel Anudan Yojana
1 .लाभार्थीबिहार के सभी पात्र किसान (पात्रता निचे पढ़े)
2 .उद्देश्यसिंचाई पर डीजल अनुदान
3 .सब्सिडी/अनुदान राशी60/- रुपये प्रति लीटर (10 ltr/ एकड़)
4 .सम्बधित विभागकृषि विभाग, बिहार सरकार
5 .सरकारी वेबसाईटhttps://dbtagriculture.bihar.gov.in/
6 .आवेदन कैसे करेंऑनलाइन

बिहार डीजल सब्सिडी योजना क्या है ?

इस योजना के तहत प्रदेश में खरीफ सीजन में सिंचाई हेतु डीजल ईंधन पर सब्सिडी दी जायेगी| बिहार में कम बारिश के चलते और फसलों में समय पर सिंचाई पानी की पूर्ति के लिए सरकार की यह योजना कामगार साबित होती दिखाई दे रही है, आइये जानते है इस स्कीम का फायदा कैसे उठाये –

डीजल अनुदान योजना के दस्तावेज ?

– आवेदक किसान का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर
– आधार कार्ड
– डीजल विक्रेता की रसीद (कैशमेमो)
– मोबाइल नंबर
– घोषणा पत्र (गैर रैयित होने के सबंध में)
– किसान के पास कम से कम 1 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए |
– पट्टेदार किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते |

डीजल अनुदान योजना राशी ?

इस योजना के तहत किसानों को 600 रु धान और जूट की दो सिंचाई के लिए 60/- रुपये प्रति लीटर की दर से रु. 600/- प्रति सिंचाई 10 लीटर डीजल अर्थात रु. 1200/- दो सिंचाई और धान, मक्का के लिए दी जाएगी | किसान इस स्कीम के तहत लाभ अधिकतम 5 एकड़ भूमि पर ले सकता है |

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