डेयरी लोन राजस्थान 2022 | कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान 2022 | Kamdhenu Dairy Scheme (Rajasthan) सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन, लाभ एवं शर्तें, पात्रता व उद्देश्य
दुग्ध बेचकर पैसा कमाने वाले किसानो के लिए खुशखबरी – लाभकारी साबित होगी कामधेनु डेयरी योजना | राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानो को हर प्रकार से मजबूत करने में लगी हुई है, खेती-बाड़ी, पशुपालन, कृषि कनेक्शन, कृषि लोन, खाद-उर्वरक, कृषि यंत्र अनुदान आदि को विकसित करने के लिए 2022 में अलग कृषि बजट निकाला है |
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आज बात करेंगे बहुचर्चित और लाभकारी “राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना” के बारे में इस योजना के तहत सरकार पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के उधेश्य से किसानों, पशुपालकों, गाय मालिकों, महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान कर रही है –
कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान 2022
योजना का नाम | कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान |
लाभार्थी | किसान, पशुपालक, गाय मालिक, महिलाए और युवा वर्ग |
आवेदन कैंसे करें | ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों चालू है |
सरकारी वेबसाईट | gopalan.rajasthan.gov.in |
सम्बधित विभाग | Animal Husbandry Department Rajasthan |
बेंक लोन राशी | 90% |
सब्सिडी राशी | 30% |
भारत में डेयरी फार्मिंग द्वारा राज्यवार योगदान ?
2021-2022 के इकोनॉमिक सर्वे अनुसार, देश में इस साल दूध का उत्पादन बढ़कर 20.996 करोड़ टन पहुंच गया, जिसमे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, जिसका कुल दूध उत्पादन में लगभग 18% योगदान है |
शीर्ष योगदान वाले राज्य | कुल उत्पादन में हिस्सा % में |
उत्तर प्रदेश | 18% |
राजस्थान | 11% |
आंध्र प्रदेश | 10% |
गुजरात | 8% |
पंजाब | 7% |
कामधेनु डेयरी योजना की विशेषताएं-
- देशी गायों के पालन में उच्च तकनीक को अपनाने वाले किसानो को इसमें प्राथमिकता दी जाती है |
- राजस्थान सरकार वर्तमान में चल रहे डेयरी फार्मों को और विकशित करने हेतु अनुदान देगी |
- कामधेनु डेयरी योजना में राज्य के किसान, पशुपालक, महिला, पुरुष और युवा सभी आवेदन करके पात्र बन सकते है |
- राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना का संचालन पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा |
- प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के योगदान को बढ़कर, हर नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाला दूध उपलब्ध होगा |
- लाभार्थी योजना में सीधा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है |
- पशुपालक को शुरुआत में डेयरी फार्म पर कुल लागत का 10% लगाना है बाकी 90% बैंक ऋण देगा |
- लाभार्थी इस योजना के तहत डेयरी फार्म बनवाकर समय पर लोन राशी को चुकता है तो राज्य सरकार द्वारा 30 % सब्सिडी के तौर पर अनुदान देता है |
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कामधेनु डेयरी योजना की पात्रता और शर्ते ?
- आवेदक किसान के पास कम से कम एक एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए जिसमे वह पशुओ के लिए हरे चारे की व्यवस्था हो सके |
- किसान के पास पहले से डेयरी और पशुपालन का प्रशिक्षण होना या आवेदन के बाद यह प्रशिक्षण करन जरुरी होना चाहिए |
- लाभार्थी को डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए |
- डेयरी में उच्च दूध क्षमता वाली एक ही नस्ल की 30 गायें होंगी |
- देशी नस्ल की गायें जिनकी उम्र पांच या दो साल होनी चाहिए और दूध का उत्पादन 10-12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए |
- डेयरी फार्म में शुरुआत में एक ही नस्ल की 15 दुधारू गायें खरीदनी होगी, दूसरे चरण में 15 देशी नस्ल की गायें खरीदनी होंगी |
- आधार कार्ड
- बैंक के खाते का विवरण
- पिछले तीन वर्षों का आयकर विवरण
- डेयरी क्षेत्र में कार्य अनुभव का पत्र
- आवास प्रमाण पत्र
Kamdhenu Dairy Scheme Loan and Subsidy ?
कामधेनु डेयरी योजना में ऋण और सब्सिडी का प्रोसेस करके आसानी से ले सकते है, इसके लिए किसान नजदीकी पशुपालन विभाग या सरकारी साईट पर जानकारी आवेदन कर सकता है | इस योजना में 30 गायों को पालने के लिए किसानों को कुल लागत का करीब 90% बेंक लोन दिया जाता है, और इसे समय पर चुकाने पर राज्य सरकार द्वारा 30% सब्सिडी दी जाएगी | किसान को केवल 10% यानि जो अधिकतम 3.5 लाख रुपये लगा सकता है, बाकी बैंक से लोन राशी मिलती है |
कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान आवेदन ?
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान गोपालन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट gopalan.rajasthan.gov.in पर जाना होगा | इस साईट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते है और पात्रता के अनुसार महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑनलाइन स्केन करके अपलोड कर सकते है |
नजदीकी पशुपालन कार्यालय में आवेदन करके भी आवेदन करने का विकल्प है, जिसमे आवेदन फार्म डाउनलोड/प्रिंट करना है और उसमें पूछी गई सभी जानकारी भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करना है |
कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन –
कार्यालय संपर्क: गोपालन निदेशालय,
गोपालन भवन, पुलिस मुख्यालय के सामने, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर – पिन – 302015
ई-मेल आईडी: [email protected]
फैक्स नंबर: (0141) 2740-613
फोन नंबर: (0141) 2740-613 / 519/819
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